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नमूना: विदेशी कर्मचारी का व्यक्तिगत श्रम अनुबंध

विदेशी कर्मचारी का व्यक्तिगत श्रम अनुबंध (CIM) MMFTSS के आदेश नं. 655/26.05.2026 (Monitorul Oficial नं. 484, 11 जून 2026) द्वारा अनुमोदित तीसरा ढांचा-नमूना है — अनुलग्नक नं. 3। यह नियोक्ता और विदेशी कर्मचारी के बीच, श्रम संहिता के अनुच्छेद 10 और आगे, OUG नं. 32/2026 तथा पक्के नौकरी प्रस्ताव के आधार पर संपन्न होता है, और REGES-ONLINE में पंजीकृत किया जाता है।

यह सामान्य श्रम अनुबंध से कैसे अलग है

  • अनिवार्य द्विभाषी लेखन: रोमानियाई में और, स्थिति अनुसार, मूल देश की भाषा में या विदेशी द्वारा समझी जाने वाली किसी अंतरराष्ट्रीय भाषा में; कई भाषाओं में लिखे जाने पर कानूनी रूप से प्रामाणिक संस्करण रोमानियाई ही है (आदेश का अनुच्छेद 3)।
  • ढांचा-नमूने का उपयोग अनिवार्य है, अनिवार्य तत्वों का पालन न करने वाले अनुबंध पूर्णतः अमान्य होंगे; बातचीत से अतिरिक्त विशेष धाराएँ जोड़ना वैध रहता है (आदेश का अनुच्छेद 2)।
  • संपन्न करने का क्षण: रोजगार हेतु दीर्घ-प्रवास वीज़ा, या कार्य हेतु निवास परमिट प्राप्त करने से पहले (आदेश का अनुच्छेद 4 खंड (2))।
  • विदेशी कर्मचारी के लिए विशेष धाराएँ (अध्याय XVII): REGES-ONLINE में पंजीकृत गतिविधि शुरू होने से 6 महीने तक नियोक्ता बदलने पर रोक (नियोक्ता के गंभीर उल्लंघनों को छोड़कर), 2 वर्ष तक केवल प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से बदलाव, 6 महीने की अवधि का पालन न होने पर रोमानियाई भाषा पाठ्यक्रम, आवास और परिवहन में किए निवेश की वसूली का नियोक्ता का अधिकार (OUG 32/2026 का अनुच्छेद 40 खंड (9))।
  • अनिवार्य रोमानियाई भाषा पाठ्यक्रम (अध्याय XVII, अनुच्छेद 17): REGES-ONLINE में गतिविधि पंजीकरण की तारीख से न्यूनतम 6 महीने, सप्ताह में कम से कम 6 घंटे, सांस्कृतिक और सामाजिक एकीकरण के तत्वों सहित — प्रदाता, आयोजन का तरीका और कार्यक्रम के लिए रिक्त स्थानों के साथ।
  • किराये की सीमा: यदि नियोक्ता आवास देता है, तो वेतन से काटा गया किराया कर्मचारी के शुद्ध वेतन के 25% से अधिक नहीं हो सकता (अध्याय XII)।
  • सूचना दायित्व: लगातार 3 कार्यदिवसों से अधिक की अनुचित अनुपस्थिति, अनुबंध की समाप्ति या खतरे/शोषण की स्थितियों के बारे में नियोक्ता 5 कार्यदिवसों में प्लेसमेंट एजेंसी और IGI को सूचित करता है (अनुच्छेद 18)।

ढांचा-नमूना: विदेशी का व्यक्तिगत श्रम अनुबंध

नं. ..... दिनांक ........

कानून नं. 53/2003 — श्रम संहिता (पुनःप्रकाशित, बाद के संशोधनों और पूरकों सहित) के अनुच्छेद 10 और आगे, रोमानिया के श्रम बाजार में विदेशियों की पहुँच तथा कुछ विधायी अधिनियमों के संशोधन एवं पूरक के संबंध में सरकारी आपातकालीन अध्यादेश नं. 32/2026, और पक्के नौकरी प्रस्ताव के आधार पर संपन्न।

I. अनुबंध के पक्ष

1. नियोक्ता — कानूनी व्यक्ति / अधिकृत प्राकृतिक व्यक्ति

नाम: .........., वाणिज्य रजिस्टर में नं. .......... से पंजीकृत, एकल पंजीकरण कोड .........., पंजीकृत कार्यालय/निवास .........., सड़क .......... नं. ....., काउंटी/सेक्टर .........., टेलीफोन .........., ई-मेल .........., विधिक प्रतिनिधि श्री/श्रीमती .........., पद .........., आगे नियोक्ता कहा जाएगा

2. कर्मचारी — विदेशी कामगार

नाम और उपनाम: .........., नागरिकता: .........., जन्म तिथि: .........., जन्म स्थान: .........., पहचान पत्र/पासपोर्ट श्रृंखला ..... नं. ....., जारीकर्ता .........., जारी करने की तिथि .........., वैधता .........., रोमानिया में निवास: .........., सड़क .......... नं. ....., काउंटी/सेक्टर .........., मूल देश में निवास: .........., कार्य हेतु निवास परमिट नं. .........., वैधता .........., व्यक्तिगत संख्यात्मक कोड (यदि हो): .........., आगे कर्मचारी कहा जाएगा

II. अनुबंध का विषय

अनुच्छेद 1

नियोक्ता कर्मचारी को .......... पद/व्यवसाय में, COR कोड .........., विभाग/अनुभाग .......... में, .........., सड़क .......... नं. ....., काउंटी/सेक्टर .......... स्थित कार्यस्थल पर नियुक्त करता है।

III. अनुबंध की अवधि

अनुच्छेद 2

(1) व्यक्तिगत श्रम अनुबंध संपन्न होता है: अनिश्चित अवधि के लिए [ ]; निश्चित अवधि के लिए [ ], .......... महीने/दिन, .......... से .......... तक।

(2) कर्मचारी .......... से कार्य शुरू करेगा।

(3) परिवीक्षा अवधि .......... कार्यदिवस है, कानून नं. 53/2003 — श्रम संहिता (पुनःप्रकाशित, बाद के संशोधनों और पूरकों सहित) के अनुच्छेद 31 के अनुसार।

IV. कार्यस्थल

अनुच्छेद 3

(1) गतिविधि यहाँ की जाती है: .......... (कार्यस्थल का पूरा पता)।

(2) गतिविधि में यात्राएँ शामिल हैं: [ ] हाँ [ ] नहीं; विवरण: ..........

V. कार्य का प्रकार

अनुच्छेद 4

कर्मचारी पद-विवरण (फिशा पोस्टुलुई) में निर्धारित गतिविधियाँ करेगा, जो इस अनुबंध का अभिन्न अंग है, योग्यता आवश्यकताओं का पालन करते हुए, यथास्थिति: ..........

VI. कार्य की अवधि

अनुच्छेद 5

(1) सामान्य कार्य अवधि .......... घंटे/दिन और .......... घंटे/सप्ताह है।

(2) कार्य समय का वितरण समान [ ] / असमान [ ] है।

(3) कार्य कार्यक्रम इस प्रकार है: .......... – .........., .......... मिनट के भोजन अवकाश के साथ।

(4) न्यूनतम दैनिक विश्राम: .......... लगातार घंटे।

(5) साप्ताहिक विश्राम: ..........

(6) अतिरिक्त कार्य की भरपाई कानून नं. 53/2003 — श्रम संहिता (पुनःप्रकाशित, बाद के संशोधनों और पूरकों सहित) के अनुच्छेद 122 और 123 के अनुसार होती है। सहमत भरपाई का तरीका: ..........

VII. अवकाश

अनुच्छेद 6

(1) वार्षिक सवेतन विश्राम अवकाश की अवधि .......... कार्यदिवस है।

(2) कर्मचारी को लागू कानून के अनुसार अन्य अवकाश भी मिलते हैं (बीमारी अवकाश, मातृत्व/पितृत्व अवकाश, अवैतनिक अवकाश आदि)।

(3) विश्राम अवकाश भत्ते की गणना कानून नं. 53/2003 — श्रम संहिता (पुनःप्रकाशित, बाद के संशोधनों और पूरकों सहित) के अनुच्छेद 150 के अनुसार होती है।

VIII. वेतन

अनुच्छेद 7

(1) मासिक सकल आधार वेतन .......... लेई है।

(2) मासिक शुद्ध वेतन .......... लेई है।

(3) घंटे की दर .......... लेई है।

(4) वेतन महीने की .......... तारीख को कर्मचारी के बैंक खाते में दिया जाता है, खाता नं. .........., बैंक ..........

(5) लागू गारंटीकृत राष्ट्रीय न्यूनतम सकल वेतन .......... लेई है, अनुबंध पर हस्ताक्षर की तिथि पर लागू सरकारी निर्णय नं. ....../...... के अनुसार।

(6) कर्मचारी को निम्न भत्ते मिलते हैं:

a) वरिष्ठता भत्ता: ..........%;

b) रात्रि कार्य भत्ता: ..........%;

c) अन्य भत्ते: ..........

(7) अन्य लाभ: ..........

(8) लागू सामूहिक श्रम अनुबंध: ..........

IX. वेतन अधिकारों की जब्ती

अनुच्छेद 8

वेतन अधिकारों की जब्ती नागरिक प्रक्रिया संहिता और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों में निर्धारित शर्तों और सीमाओं में हो सकती है।

X. कर, शुल्क और अंशदान

अनुच्छेद 9

(1) नियोक्ता का दायित्व है कि वह लागू कर और सामाजिक बीमा कानून के अनुसार कर्मचारी द्वारा देय आयकर और सामाजिक अंशदान रोककर बजट में जमा करे।

(2) अंशदान की मात्रा इस प्रकार है:

a) आयकर: ..........% (नियोक्ता द्वारा स्रोत पर रोका गया);

b) सामाजिक बीमा अंशदान (CAS): ..........%;

c) स्वास्थ्य बीमा अंशदान (CASS): ..........%;

d) अन्य अंशदान: ..........

(3) लागू दोहरा कराधान परिहार संधि: ..........

(4) सामाजिक अंशदान की दोहरी वसूली से बचाव की लागू संधि: ..........

XI. कार्य सुरक्षा और स्वास्थ्य

अनुच्छेद 10

(1) नियोक्ता का दायित्व है कि वह कार्य सुरक्षा एवं स्वास्थ्य कानून नं. 319/2006 (बाद के संशोधनों और पूरकों सहित) के अनुसार कर्मचारी को कार्य सुरक्षा और स्वास्थ्य की स्थितियाँ उपलब्ध कराए।

(2) व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण नियोक्ता देता है: [ ] हाँ [ ] नहीं।

(3) गतिविधि का प्रकार: सामान्य [ ] / विशिष्ट [ ] / विशेष [ ]।

(4) कर्मचारी की नियुक्ति पर और समय-समय पर, लागू कानून के अनुसार चिकित्सा जाँच होगी।

XII. आवास और परिवहन की व्यवस्था

अनुच्छेद 11

(1) आवास: नियोक्ता द्वारा प्रदान [ ] / कर्मचारी के जिम्मे [ ]

  • आवास की स्थितियाँ: ..........
  • आवास का पता: ..........
  • आवास की लागत (यदि कर्मचारी वहन करता है): .......... लेई/माह
  • भोजन: नियोक्ता द्वारा प्रदान [ ] / कर्मचारी के जिम्मे [ ]

यदि आवास नियोक्ता देता है, तो कर्मचारी के वेतन से काटा गया किराया उसके शुद्ध पारिश्रमिक/शुद्ध वेतन के 25% से अधिक नहीं हो सकता। सहमत किराया राशि: .......... लेई/माह, जो शुद्ध वेतन का ..........% है।

(2) परिवहन की व्यवस्था इस प्रकार है:

  • मूल देश से रोमानिया तक परिवहन: नियोक्ता द्वारा [ ] / कर्मचारी के जिम्मे [ ];
  • आवास से कार्यस्थल तक परिवहन: नियोक्ता द्वारा [ ] / कर्मचारी के जिम्मे [ ];
  • स्वदेश वापसी की शर्तें (व्यावसायिक रोग, कार्य दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति सहित): ..........

XIII. व्यावसायिक रोग, कार्य दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में क्षतिपूर्ति

अनुच्छेद 12

नियोक्ता कर्मचारी का कार्य दुर्घटना और व्यावसायिक रोग जोखिमों के लिए बीमा कराता है, कार्य दुर्घटनाओं और व्यावसायिक रोगों के बीमा संबंधी कानून नं. 346/2002 (पुनःप्रकाशित, बाद के संशोधनों और पूरकों सहित) की शर्तों में।

XIV. नियोक्ता के सामान्य अधिकार और दायित्व

अनुच्छेद 13

नियोक्ता के मुख्यतः निम्न अधिकार और दायित्व हैं:

a) कानून के अनुसार पद के अनुरूप कर्तव्य निर्धारित करना;

b) सेवा कार्यों की पूर्ति के तरीके पर नियंत्रण रखना;

c) अनुशासनात्मक उल्लंघन दर्ज करना और कानून, लागू सामूहिक श्रम अनुबंध और आंतरिक नियमावली के अनुसार उपयुक्त दंड लागू करना;

d) कानून, सामूहिक श्रम अनुबंध और व्यक्तिगत श्रम अनुबंध से उत्पन्न सभी अधिकार कर्मचारी को देना;

e) कार्य मानदंड बनाते समय ध्यान में रखी गई तकनीकी और संगठनात्मक स्थितियाँ निरंतर सुनिश्चित करना;

f) कार्य की स्थितियों और श्रम संबंधों से जुड़े तत्वों की जानकारी कर्मचारी को देना;

g) अनुरोध पर, आवेदक की कर्मचारी स्थिति प्रमाणित करने वाले सभी दस्तावेज़ जारी करना;

h) कर्मचारी के व्यक्तिगत डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करना;

i) कर्मचारी के पहचान दस्तावेज़ न रोकना और कार्य समय के बाहर उसकी आवाजाही की स्वतंत्रता सीमित न करना।

XV. कर्मचारी के सामान्य अधिकार और दायित्व

अनुच्छेद 14

कर्मचारी के मुख्यतः निम्न अधिकार और दायित्व हैं:

a) किए गए कार्य के लिए वेतन का अधिकार;

b) दैनिक और साप्ताहिक विश्राम का अधिकार;

c) वार्षिक विश्राम अवकाश का अधिकार;

d) समान अवसर और व्यवहार का अधिकार;

e) कार्य में गरिमा का अधिकार;

f) कार्य सुरक्षा और स्वास्थ्य का अधिकार;

g) व्यावसायिक प्रशिक्षण तक पहुँच का अधिकार;

h) कार्य मानदंड पूरा करने या, यथास्थिति, पद-विवरण के अनुसार कर्तव्य निभाने का दायित्व;

i) कार्य अनुशासन का पालन करने का दायित्व;

j) सेवा कर्तव्यों के निष्पादन में नियोक्ता के प्रति निष्ठा का दायित्व;

k) इकाई में कार्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा उपायों का पालन करने का दायित्व;

l) गतिविधि को प्रभावित कर सकने वाली अनियमितताओं, उल्लंघनों या खतरों की जानकारी होते ही नियोक्ता को सूचित करने का दायित्व;

m) रोमानिया के क्षेत्र में पूरे प्रवास के दौरान लागू रोमानियाई कानून का पालन करने का दायित्व।

XVI. विदेशी की व्यावसायिक गतिविधि के मूल्यांकन के मानदंड

अनुच्छेद 15

विदेशी की व्यावसायिक गतिविधि के मूल्यांकन के मानदंड निम्न हैं: ..........

XVII. विदेशी कर्मचारी संबंधी विशेष धाराएँ

अनुच्छेद 16

(1) कर्मचारी — रोमानिया में विदेशियों के शासन संबंधी सरकारी आपातकालीन अध्यादेश नं. 194/2002 (पुनःप्रकाशित, बाद के संशोधनों और पूरकों सहित) के अनुच्छेद 27^2 में उल्लिखित विदेशी कामगार — REGES-ONLINE में पंजीकृत, रोमानिया के क्षेत्र में गतिविधि शुरू होने की तारीख से 6 महीने की अवधि तक नियोक्ता बदलने की पहल नहीं कर सकता। REGES-ONLINE में पंजीकरण की तारीख: .........., सरकारी आपातकालीन अध्यादेश नं. 32/2026 के अनुच्छेद 40 खंड (2) के अनुसार।

(2) अपवाद के रूप में, नियोक्ता द्वारा अनुबंध की धाराओं या श्रम संबंधों के गंभीर उल्लंघन के उचित मामलों में कर्मचारी 6 महीने की अवधि से पहले नियोक्ता बदलने की पहल कर सकता है, सरकारी आपातकालीन अध्यादेश नं. 32/2026 के अनुच्छेद 40 खंड (3) के अनुसार।

(3) 6 महीने की अवधि का पालन न होने पर, नियोक्ता रोमानियाई भाषा पाठ्यक्रमों, आवास और परिवहन में निवेश की गई राशियाँ वसूल सकता है, सरकारी आपातकालीन अध्यादेश नं. 32/2026 के अनुच्छेद 40 खंड (9) के अनुसार।

(4) खंड (1) और (2) की अवधि समाप्त होने के बाद, विदेशी — REGES-ONLINE में पंजीकृत, रोमानिया के क्षेत्र में गतिविधि शुरू होने की तारीख से 2 वर्ष पूरे होने तक — केवल उस प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से नियोक्ता बदल सकता है जो प्लेसमेंट अनुबंध की पक्षकार है।

अनुच्छेद 17

नियोक्ता कर्मचारी को रोमानियाई भाषा के पाठ्यक्रम उपलब्ध कराने का वचन देता है, जिनमें सांस्कृतिक और सामाजिक एकीकरण के तत्व भी हों, REGES-ONLINE में गतिविधि पंजीकरण की तारीख से न्यूनतम 6 महीने की अवधि के लिए, सप्ताह में कम से कम 6 घंटे, सरकारी आपातकालीन अध्यादेश नं. 32/2026 के अनुच्छेद 7 खंड (1) अक्षर g) के अनुसार। आयोजन का तरीका: ..........; प्रदाता/संस्था: ..........; पाठ्यक्रम का कार्यक्रम: ..........

अनुच्छेद 18

नियोक्ता, तथ्य पाए जाने की तारीख से 5 कार्यदिवसों के भीतर, प्लेसमेंट एजेंसी और आप्रवासन महानिरीक्षालय (IGI) को सूचित करता है: (i) कर्मचारी की लगातार 3 कार्यदिवसों से अधिक की अनुचित अनुपस्थिति; (ii) इस व्यक्तिगत श्रम अनुबंध की समाप्ति; (iii) कोई भी स्थिति जिसमें कर्मचारी खतरे में हो या शोषण का शिकार हो, सरकारी आपातकालीन अध्यादेश नं. 32/2026 के अनुच्छेद 7 खंड (1) अक्षर e) के अनुसार।

XVIII. अन्य धाराएँ

अनुच्छेद 19

(1) बर्खास्तगी की स्थिति में पूर्व-सूचना अवधि .......... कार्यदिवस है, कानून नं. 53/2003 — श्रम संहिता (पुनःप्रकाशित, बाद के संशोधनों और पूरकों सहित) या यथास्थिति लागू सामूहिक श्रम अनुबंध के अनुसार।

(2) त्यागपत्र की स्थिति में पूर्व-सूचना अवधि .......... कार्यदिवस है, कानून नं. 53/2003 — श्रम संहिता (पुनःप्रकाशित, बाद के संशोधनों और पूरकों सहित) या लागू सामूहिक श्रम अनुबंध के अनुसार।

(3) अन्य धाराएँ: ..........

XIX. अंतिम प्रावधान

अनुच्छेद 20

(1) यह व्यक्तिगत श्रम अनुबंध कानून नं. 53/2003 — श्रम संहिता (पुनःप्रकाशित, बाद के संशोधनों और पूरकों सहित), लागू सामूहिक श्रम अनुबंध और नियोक्ता की आंतरिक नियमावली के प्रावधानों से पूरित होता है।

(2) इस व्यक्तिगत श्रम अनुबंध में कोई भी संशोधन, कानून की शर्तों में, अतिरिक्त अधिनियम (act adițional) द्वारा होता है।

(3) यह व्यक्तिगत श्रम अनुबंध कर्मचारियों के सामान्य रजिस्टर — REGES-ONLINE में पंजीकृत होता है, कर्मचारियों के सामान्य रजिस्टर — REGES-ONLINE संबंधी सरकारी निर्णय नं. 295/2025 (बाद के संशोधनों सहित) के अनुसार।

(4) इस व्यक्तिगत श्रम अनुबंध के निष्पादन, संशोधन, निलंबन या समाप्ति से जुड़े विवाद श्रम विवादों में क्षेत्राधिकार वाली सामान्य न्यायिक अदालतों की क्षमता में हैं।

(5) यह अनुबंध .......... मूल प्रतियों में तैयार किया गया, प्रत्येक अनुबंध पक्ष के लिए एक-एक।

नियोक्ताकर्मचारी
नाम: ..........नाम और उपनाम: ..........
विधिक प्रतिनिधि: ..........हस्ताक्षर: ..........
हस्ताक्षर: ..........तारीख: ..........
मुहर: ..........
तारीख: ..........

मुझे इस व्यक्तिगत श्रम अनुबंध की एक मूल प्रति मिली है।

कर्मचारी के हस्ताक्षर: .......... तारीख: ..........


ढांचा-नमूने का पाठ MMFTSS के आदेश नं. 655/26.05.2026 के अनुलग्नक नं. 3 से लिया गया है, जो Monitorul Oficial नं. 484, 11 जून 2026 में प्रकाशित हुआ। उपयोग की तारीख पर अधिनियम का लागू स्वरूप हमेशा जाँचें।

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